छत्तीसगढ़

VIDEO: सुप्रीम कोर्ट ने पुनीत गुप्ता से चार हफ्ते में मांगा जवाब…कोर्ट ने माना अग्रिम जमानत किसी ठोस कारण के बिना दिया गया…क्यो ना इसे निरस्त किया जाए…

रायपुर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद एवं डीकेएस अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉ. पुनीत गुप्ता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा किए गए अपील पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायाधीश आनंद भूषण एवं न्यायधीश थॉमस के न्यायालय में शासन के तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। न्यायालय ने पुनीत गुप्ता को चार हप्ते में जवाब मांगा है।

सुनवाई में कोर्ट ने माना कि अग्रिम जमानत किसी ठोस कारण के बिना दिया गया है। नोटिस जारी कर पुनीत गुप्ता से कोर्ट ने पूछा है कि अग्रिम जमानत को क्यो न निरस्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ़्ते का समय देते हुए जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।




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ज्ञात हो कि रायपुर पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में डॉ. पुनीत गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने याचिका दायर की है। जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। डॉ.पुनीत गुप्ता के खिलाफ डीकेएस अस्पताल में फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए का घोटाले का आरोप है।

पुलिस बार-बार नोटिस जारी कर डॉ. पुनीत गुप्ता को बयान दर्ज कराने थाने बुला रही थी। लेकिन वे पहुंच नहीं रहे थे। डॉ. गुप्ता सोमवार को गोलबाजार पुलिस थाने में बयान दर्ज कराने पहुंचे लेकिन डॉ. गुप्ता के बयानों पर असंतोष जताते हुए रायपुर पुलिस सोमवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।

जिसमें उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत होने और जांच में सहयोग नहीं करने का हवाला दिया गया है। मामले में डॉ. पुनीत गुप्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में महेश जेठमलानी पैरवी करेंगे।

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