
रायपुर। पीएसीएल लिमिटेड के निवेशकों के धन वापसी (रिफंड) के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई थी। जिसे बढ़ाकर अब 31 जुलाई तक कर दिया गया है। संचालक संस्थागत वित्त छत्तीसगढ़ ने बताया कि इस कार्य हेतु नागरिकों के सहयोग एवं सहायता के लिए राज्य के सभी जनपद पंचायतों में ऑनलाइन आवेदन हेतु नि:शुल्क सुविधा केन्द्र कार्यरत है।
इन नि:शुल्क केन्द्रों के 31 जुलाई तक सुचारू संचालन हेतु छत्तीसगढ़ के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। इस तरह अब पीएसीएल. के निवेशक अब 31 जुलाई तक जनपद पंचायतों के सुविधा केन्द्रों में जाकर ऑनलाइन आवेदन नि:शुल्क जमा कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि जस्टिस लोढ़ा समिति द्वारा पीएसीएल लिमिटेड के निवेशकों को धन वापसी हेतु ऑनलाईन आवेदन लिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य यहां के निवेशकों को चिटफंड कंपनियों से राशि वापस दिलाने के सजग और तत्पर है और इसी अनुक्रम में मुख्य सचिव ने 22 फरवरी को राज्य के सभी कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर पीएसीएल लिमिटेड के छत्तीसगढ़ के सभी निवेशकों के धन राशि वापस प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए निर्देश दिए थे। इसके तहत एक मार्च 2019 से राज्य के सभी 146 जनपद पंचायतों में ऑनलाईन आवेदन भरने की नि:शुल्क सुविधा निवेशक के लिए शुरू की गई और राज्य के निवेशक से आग्रह किया गया कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना दावा प्रस्तुत करें।
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