रायपुर। डीकेएस अस्पताल में करोड़ों की गड़बड़ी करने एवं दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने मामले मेें फंसे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद एवं डीकेएस अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉ. पुनीत गुप्ता को हाईकोर्ट थोड़ी राहत देते हुए उनके द्वारा लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर लिया है।
ज्ञात हो कि डीकेएस अस्पताल के अधीक्षक ने अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉ. पुनीत गुप्ता के खिलाफ गोलबाजार थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि अधीक्षक रहते हुए डॉ. गुप्ता द्वारा करोड़ों का घोटाला करने के साथ दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ किया है।
पुलिस ने मामले में डॉ. गुप्ता के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। इधर इस मामले में लगातार डॉ. गुप्ता पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा था, जिसके चलते वे गायब हो गए थे।
गिरफ्तारी से बचने के लिए पुनीत गुप्ता ने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका भी लगाई हुई थी। हाईकोर्ट ने आज इस मामले में डॉ. गुप्ता को राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
अग्रिम जमानत याचिका मंजूर होने से न केवल डॉ. गुप्ता को राहत मिली है बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को भी राहत मिली है।
जस्टिस अरविंद चंदेल की कोर्ट में कल इस मामले पर बहस हुई थी, लेकिन इस पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज कोर्ट ने फैसला देते हुए अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर लिया है।
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