
दुर्ग। दुर्ग में दूसरी लडक़ी के चक्कर में पडक़र युवक ने अपनी पत्नी की बेहरमी से हत्या कर दी थी। मामला पटरीपार क्षेत्र के आदित्यनगर का है। 13 महीने पुराने इस मामले में न्यायालय ने आज सजा सुनाई है। हत्या के मामले में न्यायाधीश रामजीवन देवांगन ने मृतक महिला के पति टी याकूब (20 वर्ष) को दोषी ठहाराया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इसके साथ ही न्यायालय ने साक्ष्य छिपाने और दहेज की मांग करने के लिए अलग से 1-1 वर्ष की सजा और प्रताडऩा के मामले में 2 वर्ष कारावास से दंडित किया। उस पर कुल 11 सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया।
वहीं मामले में मोहननगर पुलिस ने आरोपी की मां टी महाकाली (40 वर्ष) और पिता टी व्यकेट राजू (45) को भी सह आरोपी बनाया था। न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए दोनों ही आरोपी को दहेज मांगने और टी ममता को प्रताडि़त करने का दोषी ठहराया। इस दपंत्ती को 13 माह कारावास की सजा सुनाई गई।
हत्या के मामले का खुलासा पिछले साल 6 फरवरी 2018 को हुआ था। खुलासे के बाद मोहन नगर पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर गिरफ्तारी की और अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। पुलिस के मुताबिक घटना के समय टी ममता अपने मायके में थी।
मायके भी उसी मोहल्ले में पास में ही है। 5 फरवरी की रात आरोपी ने ममता से फोन में बातचीत की और टी याकूब ने अपनी पत्नी के सिर पर पहले ईंट से वार किया। फिर गला घोट कर हत्या कर दी। बाद में हत्या को आत्महत्या का रुप देने का प्रयास भी किया, लेकिन परिजनों की नजर पडऩे पर टी याकूब वहां से भाग गया।
बताया जा रहा है कि पति के दूसरे चक्कर की जानकारी ममता को हो गई थी। वह विरोध करती थी। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद बढऩे लगा था। याकूब ने ममता गर्भवती हुई तो उसे गर्भपात की दवा खिलाने का भी प्रयास किया था। इस घटना के बाद से ही ममता अपने मायके में रह रही थी। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ था कि ममता दो माह की गर्भवती थी।
यह भी देखें :
छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने दी रामनवमी की शुभकामनाएं…