रायपुर। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में गुरुवार 11 अप्रैल को मतदान होना हैं। प्रथम चरण बस्तर क्षेत्र में मतदान दिवस के दिन सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में सभी संबंधित शासकीय तथा गैर शासकीय विभागों,संस्थानों तथा प्रतिष्ठानों में अवकाश दिए जाने का आदेश जारी किया गया है।
इसके साथ ही निजी संस्थानों,औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अधिकारी तथा कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिए जाने निर्देश जारी किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने अवकाश संबंधी आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए बस्तर संभागायुक्त तथा संभाग के सभी कलेक्टर समेत बस्तर रेंज पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को इस आशय का पत्र भेजा है।
उन्होंने बताया कि सवैतनिक अवकाश नहीं देने वाले नियोक्ता पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। सुब्रत साहू ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोकसभा आम निर्वाचन के लिए औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश दिया जाए।
आयोग ने इस संबंध में देश के सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र भेजा था। आगे साहू ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(बी) के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संचालित औद्योगिक, व्यवसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठान इस बात को सुनिश्चित करें कि मतदान दिवस पर कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाए।
उन्होंने आगे यह भी बताया कि आयोग के पत्र में कहा गया है कि ऐसा नहीं करने तथा कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश नहीं देने पर नियोक्ता पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसके नियम के अंतर्गत वे कर्मचारी भी अवकाश के पात्र होंगे जिनका नाम अन्य निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज है।
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