रायपुर । भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों के लिए मतदान दिवस तथा उसके एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन जारी करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि मतदान के दिन तथा उसके पहले दिन कोई भी प्रत्याशी, राजनीतिक दल अथवा अन्य कोई संगठन राजनीतिक विज्ञापन प्रिंट माध्यमों में प्रकाशित करने के पूर्व मीडिया प्रमाणन समिति से पूर्व प्रमाणन सुनिश्चित करेंगे।
इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने जिला तथा राज्य मीडिया प्रमाणन समिति को प्रमाणन हेतु प्राप्त आवेदन पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया है कि लोकसभा निर्वाचन-2019 के तहत छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में निर्वाचन हो रहे हैं।
पहले चरण के लिए बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 11 अप्रैल को मतदान होगा। निर्वाचन के दौरान मीडिया के गलत उपयोग को रोकने भारत निर्वाचन आयोग ने व्यापक तैयारियां की हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के दुरूपयोग को रोकने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
भारत निर्वाचन आयोग से प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन के पूर्व प्रमाणीकरण के संबंध में जारी परिपत्र की जानकारी देते हुए साहू ने बताया है कि भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के प्रकाशन के बाद वे दल अथवा प्रत्याशी जो इससे प्रभावित होते हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की सफाई अथवा खंडन का अवसर नहीं होता।
ऐसे में स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए प्रिंट मीडिया के राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन जरूरी है। साहू ने बताया कि इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को भी अवगत कराया जा रहा है।
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