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बिल पेडिंग होने के बाद भी डेड बॉडी नहीं रोक पाएंगे अस्पताल

नई दिल्ली। बिल पेडिंग होने के बावजूद अब अस्पतालों को डेड बॉडी परिजनों को सौंपनी होगी। अस्पताल बिल का बहाना बनाकर डेड बॉडी देने से इनकार नहीं कर पाएंगे। अस्पताल में मरीज की बीमारी से संबंधित इलाज की सुविधा नहीं होने की स्थिति में दूसरे अस्पताल रेफर करने पर अब उन्हें ऐंबुलेंस की सुविधा भी देनी होगी। कुछ ऐसी शर्तों के साथ नई गाइडलाइन्स तैयार की गई हैं, ताकि दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर लगाम लगाई जा सके।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें नई गाइडलाइन्स के तहत अस्पतालों को बिल पेंडिंग के बाद भी बॉडी देनी होगी। गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में डेंगू के मरीज से 16 लाख के बिल लिए जाने के बाद हर तरफ प्राइवेट अस्पतालों की बिलिंग पर सवाल उठने लगे थे। इसे देखते हुए हुए दिल्ली सरकार ने 13 दिसंबर को नौ मेंबर्स की एक कमिटी बनाई थी। इस कमिटी में इंडियन मेडिकल असोसिएशन, दिल्ली मेडिकल काउंसिल सहित कई और स्टेकहोल्डर को शामिल किया गया था। इन सभी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर डीजीएचएस को सौंप दी है। अगले एक दो दिन में इस रिपोर्ट को सरकार जारी कर सकती है।

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