रायपुर। लोकसभा चुनाव के मतदान के दिन औद्योगिक तथा व्यावसायिक संस्थानों के कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। अवकाश नहीं देने वाले नियोक्ता पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोकसभा आम निर्वाचन के लिए औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। आयोग ने इस संबंध में देश के सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र लिखा है।
आयोग ने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(बी) के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संचालित औद्योगिक, व्यवसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठान इस बात को सुनिश्चित करें कि मतदान दिवस पर कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाए।
आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि ऐसा नहीं करने तथा कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश नहीं देने पर नियोक्ता पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसके नियम के अंतर्गत वे कर्मचारी भी अवकाश के पात्र होंगे जिनका नाम अन्य निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में तीन चरणों में 11,18 तथा 23 अप्रैल 2019 को मतदान होगा। पहले चरण में बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 11 अप्रैल को मतदान होगा वहीं 18 अप्रैल को कांकेर, महासमुंद तथा राजनांदगाँव लोकसभा क्षेत्र में तथा 23 अप्रैल 2019 को रायपुर, बिलासपुर,दुर्ग,सरगुजा,कोरबा,रायगढ़ तथा जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान होगा।
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