कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने दंगा भडक़ाने के मामले में हार्दिक की सजा खत्म करने से इनकार कर दिया है। हार्दिक को मेहसाणा के विसनगर में दंगा भडक़ाने के एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है और कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।
हार्दिक पटेल ने गुजरात हाई कोर्ट में अपनी सजा को खत्म करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसकी कोर्ट में आज सुनवाई की गई है. कोर्ट में याचिका इसलिए दायर की गई थी, ताकि हार्दिक आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सके. लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए सजा खत्म करने से इनकार कर दिया है. सजायाफ्ता होने पर अब हार्दिक के चुनाव लडऩे पर भी रोक लग गई है । हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने वाले पाटीदार नेता गुजरात के जामनगर से चुनाव लडऩे वाले थे।
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