निर्भया केस की सुनवाई शुरू…दोषियों को फांसी कब…डेथ वारंट पर थोड़ी देर में कोर्ट सुनाएगी फैसला…

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में साल 2012 में हुए निर्भया रेप कांड को लेकर मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। अब से कुछ देर में कोर्ट दोषियों के डेथ वारंट पर फैसला सुनाएगी। पटियाला हाउस कोर्ट के जज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारों दोषियों से बात करेंगे।
सुनवाई के दौरान निर्भया की मां और दोषी मुकेश की मां कोर्ट में ही रो पड़ीं। निर्भया मामले में चारों दोषियों अक्षय, मुकेश, विनय और पवन को पहले ही फांसी की सजा दी जा चुकी है, अब सिर्फ डेथ वारंट जारी होने पर फैसला है।
एससी से खारिज हो चुकी है याचिका
इस मामले में अब निर्भया केस से जुड़ा कोई भी केस दिल्ली की किसी भी अदालत में लंबित नहीं है। पिछले 1 महीने के दौरान तकरीबन 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट से खारिज हो चुकी हैं।
सुप्रीम कोर्ट एक दोषी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर चुका है, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और दोषी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने खुद को जुवेनाइल बताकर मामले की सुनवाई जेजे एक्ट के तहत करने की गुहार लगाई थी।
पटियाला हाउस कोर्ट सोमवार को एक और दोषी के पिता की तरफ से लगाई गई उस अर्जी को भी खारिज कर चुका है जिसमें निर्भया केस के एकमात्र चश्मदीद गवाह और निर्भया के दोस्त अवनींद्र पांडे पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।
याचिका में कहा गया था कि अवनींद्र ने मीडिया को दिए अपने बयान के एवज में पैसा लिया है इसलिए कोर्ट में दी उसकी गवाही को भी फर्जी माना जाए।
चारों दोषियों के पास विकल्प के तौर पर अब दया याचिका लगाने का ही मौका है, क्यूरेटिव पिटीशन भी एक और विकल्प है लेकिन कानूनी जानकार कहते हैं कि इस मामले में क्यूरेटिव पिटीशन लगाने के विकल्प लगभग ना के बराबर हैं। क्योंकि यह मामला क्यूरेटिव पिटीशन लगाने के लिए फिट नहीं है।
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