रायपुर। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ के पुलिस कर्मचारियों की कार्य की प्रवृत्ति एवं कार्य के दबाव को ध्यान में रखते हुए मैदानी क्षेत्रों में पदस्थ आरक्षक से निरीक्षक स्तर के पद पर पदस्थ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को एक दिवस का साप्ताहिक अवकाश दिए जाने का आदेश शनिवार को जारी कर दिया गया है। हालांकि थाना और जिले में तैनात छग सशस्त्र पुलिस बल से कंपनियों में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं।
पुलिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह एक दिवसीय साप्ताहिक अवकाश प्रारंभिक तौर पर आरक्षक से निरीक्षक स्तर के अधिकारियों-कर्मचारियों को देय होगा। नक्सल प्रभावित एवं दुर्गम क्षेत्र में पदस्थ जिला पुलिस बल के अधिकारियों-कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर 3 माह में एक बार 8 दिवस का अवकाश दिया जाएगा।
थाने में पदस्थ कर्मियों को रात्रि ड्यूटी करने के पश्चात पूरे 24 घंटे का अवकाश सप्ताह में एक बार दिया जाएगा। यानि कोई पुसिलकर्मी यदि रात्र ड्यूटी करने के पश्चात जाता है, तो उसे उस दिन एवं अगले दिन एवं अगले दिन की प्रात: गणना तक उपस्थिति से छूट मिलेगी। यह साप्ताहिक अवकाश रात्रि ड्यूटी के पश्चात प्रारंभ होकर अगले दिन प्रात: गणना/रोलकॉल तक के लिए रहेगा।
प्रत्येक पुलिस अधीक्षक/अपने-अपने जिले में थाना एवं चौकियों मेें पदस्थ कर्मियों का इस प्रकार से रोस्टर तैयार करेंगे, जिससे प्रत्येक पुलिसकर्मियों को यह ज्ञात रहे कि उसे कौन से दिन का साप्ताहिक अवकाश रहेगा। यानि कि मंगलवार को अवकाश दिया जाता है, तो उसे अगले प्रत्येक मंगलवार को ही साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा।
यदि किसी कारणवश जैसे व्ही.व्ही.आई.पी. भ्रमण एवं कानून व्यवस्था की संगीन स्थिति के फलस्वरूप प्रत्येक कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जाता है, तो 1 दिन की अधिकतम सीमा तक जमा होगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि उसे उसी माह में यथासंभव यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाए।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विषम सुरक्षात्मक कारणों से यह अवकाश निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त परिस्थितियों में इकाई प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा। अवकाश निरस्त करने की अनुमति संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा ही दी जाएगी एवं उसकी जानकारी संबंधित पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक रेंज को दी जाएगी।
अवकाश की गणना
वर्तमान में प्रचलित प्रथा के अनुसार अपरान्ह में 12.05 पर रवानगी व पूर्वान्ह में 11.55 की वापसी प्रभा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए एवं सामान्य अवकाश में रवानगी संध्या रोलकॉल के बाद ही जाये व प्रात: गणना/रोलकॉल के समय आमद कराई जाये।
साप्ताहिक अवकाश के साथ अन्य अवकाशों का लाभ भी देय होगा परंतु साप्ताहिक अवकाश पर रवानगी रात्रि ड्यूटी करने के बाद दी जायेगी एवं अन्य अवकाश की गणना अगले दिन से की जायेगी। साप्ताहिक अवकाश की सुविधा किसी अन्य अवकाश के साथ जोड़ी नहीं जायेगी एवं साप्साहिक अवकाश की आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा एवं इसका नगदीकरण नहीं किया जायेगा।
उपरोक्त आदेश उन पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होंगे जो पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपनिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं छसबल के वरिष्ठ के वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय में पदस्थ है। इसी प्रकार यह अवकाश पुलिस मुख्यालय/छसबल मुख्यालय/रेडिया मुख्यालय/टे्रेनिंग स्कूल एवं अकादमी में पदस्थ पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होंगे।
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