नई दिल्ली। देश में अल्पसंख्यक कौन हैं, यह परिभाषित किया जाये। राज्यों में अल्पसंख्यकों का निर्धारण करने संबंधी मानदंड तय किया जाये। इस बात को लेकर भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है। याचिका में कहा गया है उत्तर-पूर्व में हिंदू दो से आठ फीसदी तक हैं, लेकिन वहां के 80 से 90 फीसदी ईसाई देश में अल्पसंख्यक बनकर लाभ उठा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले दो फैसलों में कह चुका है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्य आधारित होना चाहिए। उसका निर्धारण देश की जनसंख्या के आधार पर नहीं होना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा है कि देश के आठ राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं।
वे लक्षदीप में 2.5 फीसदी, मिजोरम में 2.75 फीसदी, नगालैंड में 8.75 फीसदी, मेघालय में 11 फीसदी, जम्मू-कश्मीर में 28 फीसदी, अरुणाचल प्रदेश में 29 फीसदी, मणिपुर में 31 फीसदी और पंजाब में 38.40 फीसदी हैं।
केंद्र की 1993 की अधिसूचना निरस्त की जाये
अश्विनी उपाध्याय के अनुसार उनके अल्पसंख्यक अधिकार वहां बहुसंख्यक लोग अनधिकृत तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि केंद्र ने उन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून की धारा 2 (सी) के तहत अल्पसंख्यक घोषित नहीं किया हैृ; इस कारण ये लोग संविधान के अनुच्छेद 25 और 30 के तहत मिले अधिकारों से वंचित हैं।
अश्विनी ने अपनी याचिका में आग्रह किया है कि मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और पारसियों को ही अल्पसंख्यक घोषित करने वाली केंद्र की 1993 की अधिसूचना निरस्त की जाये क्योंकि यह अतार्किक है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मांग की गयर है चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाये कि वह दो से ज्यादा संतान वालों को चुनाव लड़ने से रोकने का नियम बनाये। सरकार को निर्देश दिया जाए कि दो बच्चों वालों को ही नौकरी, सब्सिडी और अन्य कल्याण योजनाओं में छूट दी जाये, ताकि जनसंख्या नियंत्रित की जा सके।
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