लालू को अब सीबीआई अदालत से नहीं मिलेगी जमानत

रांची। चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद अब लालू यादव को सीबीआई अदालत से जमानत नहीं मिलेगी। उन्हें जमानत के लिए हाईकोर्ट जाना होगा। कोर्ट ने उन्हें साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है।
सीबीआई अदालत से लालू यादव सहित सभी 16 दोषियों को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सजा सुनाई। लालू रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। जज ने फैसले में लिखा है अगर लालू यादव जुर्माना जमा नहीं करते तो उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। शनिवार दोपहर दो बजे के बाद विशेष कोर्ट के न्यायाधीश शिवपाल सिंह कोर्ट थे। सीबीआई विशेष अदालत में आज 6 दोषियों की सजा पर सुनवाई होनी थी। लालू समेत बाकी 10 दोषियों की सजा पर गुरुवार और शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो चुकी थी। शनिवार को इन दोषियों की सजा का ऐलान हुआ जिमें सुनील कुमार सिन्हा, सुशील कुमार सिन्हा, सुनील गांधी, संजय कुमार अग्रवाल, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद और पूर्व ट्रेजरी ऑफिसर सुबीर भट्टाचार्य शामिल है।