रायपुर। मंत्रालय के महानदी भवन में आयोजित भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जिसमें राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की वापसी के लिए गृह मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की उपसमिति का गठन किया जाएगा।
शासन के सभी विभागों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यार्थियों को अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जिसमें अधिकतम 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट की अवधि को पांच वर्ष तक बढ़ाया गया।
एवं अन्य विशेष वर्गो के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट यथावत रखते हुए सभी छूट को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित रहेगी। वहीं छत्तीसगढ़ आबकारी नीति के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 पर चर्चा की गई । आबकारी ड्यूटी दरें बढ़ाने तथा 50 दुकानें बंद करने का निर्णय लिया गया हैं साथ ही बजट पर चर्चा की गई।
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