कोंडागांव। दो नाबालिक बच्चों को भेड़ चराने वाले के पास बेचे जाने का मामला माकड़ी थाना में 29 सितंबर 2016 को दर्ज की गई थी। इस मामले में कोंडागांव जिला सत्र न्यायाधीश ओंकार प्रसाद गुप्ता न्यायालय ने 3 आरोपी को धारा 370 (2)के आरोप में सात-सात वर्ष के करावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस मामले पर शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अशोक चौहान ने पैरवी की।
चौहान ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि, अपराधी फरसूराम मंडावी (27) पिता भजनराम मंडावी व तुलाराम बघेल (33) पिता मगडुराम बघेल दोनों निवासी ग्राम खण्डसरा मरदियापारा थाना भानपुरी जिला-बस्तर और श्याम रब्बारी (30) पिता प्रताप रब्बारी निवासी ग्राम वर्षामेडी तहसील व थाना अंजार जिला कच्छ भोज गुजरात ने बड़े घोड़सोरा क्षेत्र से दो बच्चों 12 व 14 वर्ष को 25 सितंबर 2016 की शाम अगवा कर लिया था। विवेचना उपरांत दोनों नाबालिक बच्चों को बरामद किया गया और तीनों आरोपियों को धारा 363, 370 (5) सपठित 34 भादवि अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिला सत्र न्यायाधीश ओंकार प्रसाद गुप्ता न्यायालय ने आरोपियों को सात-सात वर्ष के करावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
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