
रायपुर। छत्तीसगढ़ होमगार्ड परिवार सहयोग संघ के प्रदेशाध्यक्ष हनुमंत बाघ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यों में कार्यरत नगर सैनिकों के वेतनमान में वृध्दि का आदेश जारी किया गया है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया है। आदेश के अनुसार नगर सैनिकों का वर्ष 2017-18 के एरियर्स का 45 करोड़ रुपये दिया जाना है।
साथ ही नगर सैनिकों के खाते में शासन द्वारा प्रतिसैनिक 45 हजार रुपये जमा किया जाना था। बाघ ने विज्ञप्ति में बताया कि उक्त नगर सैनिकों के वेतन का रुपया होमगार्ड के डीजी ने रोक दिया है। उन्होंने गृहमंत्री एवं मुख्यमंत्री से नगर सैनिकों के वेतनमान संबंधी वृध्दि का आदेश डीजी होमगार्ड को तत्काल देने की मांग की है।
बाघ के अनुसार संघ के मुख्यालय स्थित सैक्टर 19 के नया रायपुर के पते पर क्रमांक 235/ प्र.शि./2017 दिनांक 27 जनवरी 2018 के जारी आदेश के अनुसार सातवां वेतनमान के अनुक्रम में पुलिस आरक्षक के समरुप न्यूनतम वेतन 19500 रुपये करते हुए नगर सैनिकों को रैंकवाइस रुपये 600 प्रतिमाह वृध्दि किये जाने का प्रस्ताव विभाग के पत्र क्रमांक 16/566/वित्त-2/बजट/ 8 सितंबर 2017 दिनांक 18 सितंबर को पूर्व में जारी आदेश शासन को भेजा गया है।
उन्होंने वेतनमान के रुप में 19 हजार 500 रुपये की वेतन वृध्दि का आदेश उपरोक्त आदेशों के मद्देनजर जारी करने की मांग मुख्यमंत्री से करते हुए नगर सैनिकों की अर्थसमस्या पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की मांग की है।
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