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नए साल से GST रेट घटने के कारण 23 चीजें सस्ती…अधिसूचना जारी…

आम आदमी को नए साल का तोहफा देते हुए सरकार ने एक जनवरी से सिनेमा टिकट, 32 इंच तक के टेलीविजन और मॉनिटर स्क्रीन सहित 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दर कम करने की अधिसूचना जारी कर दी है।

जीएसटी परिषद ने 22 दिसंबर को हुई बैठक में 23 वस्तुओं और सेवाओं पर कर दर कम करने का फैसला किया था। इनमें सिनेमा टिकट, टेलीविजन और मानिटर स्क्रीन, पावर बैंक आदि शामिल हैं.।इसके अलावा शीतित और डिब्बा बंद खास तरह की प्रोसेस्ड सब्जियों को शुल्क मुक्त कर दिया गया। ग्राहकों को नए साल से इन वस्तुओं के लिए कम दाम देने होंगे. एक जनवरी से इन वस्तुओं पर जीएसटी दर कम हो जाएगी। जिससे इनके दाम घट सकते हैं।



जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली बैठक में इन वस्तुओं और सेवाओं पर 28 प्रतिशत की दर को कम कर दिया था। कुछ वस्तुओं पर इसे घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है जबकि कुछ सेवाओं पर 18 प्रतिशत की दर को कम कर 12 प्रतिशत किया गया है।

जीएसटी की 28 प्रतिशत की सबसे ऊंची दर अब कुछ लक्जरी वस्तुओं, अहितकर सामानों, सीमेंट, बड़े टीवी स्क्रिन, एयरकंडीसनर्स और डिशवाशर्स पर ही रह गई है। परिषद ने दिव्यांग व्यक्तियों के काम आने वाले वाहक साधनों के कलपुर्जो पर जीएसटी दर को 28 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया। माल परिवहन वाहनों के तीसरे पक्ष की बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर को 18 से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया।

इन पर नहीं लगेगा जीएसटी

संगमरमर के अनगढ़े पत्थर, प्राकृतिक कॉर्क, टहलने वाली छड़ियां, फ्लाई ऐश से बनी ईंटें आदि पर अब पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। संगीत की किताबों, बिना पके या भाप या उबालकर पकाई गई सब्जियों और फ्रोजेन, ब्रांडेड या प्रोसेसिंग की ऐसी अवस्था वाली सब्जियां जो उस रूप में उपभोग लायक नहीं हों आदि पर अब जीएसटी नहीं लगेगा।



जन-धन योजना के तहत खुले आधारभूत बचत खातों के धारकों को भी अब बैंकों की सेवाओं के लिए जीएसटी नहीं देना होगा। सरकार के जरिए परिचालित गैर-अधिसूचित या चार्टर्ड उड़ानों के जरिए यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को अब पांच फीसदी की ही दर से जीएसटी भुगतान करना होगा।

इनके अलावा 100 रुपए तक की सिनेमा टिकटों पर अब 18 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। सौ रुपए से अधिक वाली सिनेमा टिकटों पर भी अब 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। बत्तीस इंच तक के मॉनिटरों और टेलीविजन स्क्रीनों और पावर बैंकों पर भी अब पहले के 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।

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