नई दिल्ली। यदि आपके पास पहले से एक वाहन है तो अब नये वाहन खरीदने पर नया बीमा कराने की जरूरत नहीं है। पुराने बीमा ही मान्य होगा। इससे लोगों को 750 रुपये की बचत होगी। यह नियम नए साल से लागू किया जाएगा।
वाहन के साथ उसका बीमा खरीदना जरुरी होता है। अभी तक नियम था की पर्सनल एक्सीडेंट कवर हर वाहन के साथ लेना होता था। लेकिन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस नियम को बदल दिया है।
नए साल से यह नियम लागू किया जाएगा। अब अगर आपके पास पहले से एक वाहन है तो आपको सीपीए दोबारा लेने की जरुरत नहीं है। इससे लोगों को सीधे सीधे 750 रुपये का फायदा होगा।
वर्तमान में एक वाहन मालिक को अपने वाहन बीमा के साथ 750 रुपए की लागत से 15 लाख रुपये का अनिवार्य बीमा खरीदना पड़ता है। यदि ग्राहक के पास कई वाहन है, तो उसे एक से अधिक वाहनों के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इससे उसके 750 रुपये हर वाहन पर बचेंगे।
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