कोंडागांव। एक पड़ोसी को अपने ही पड़ोसी के बच्चें की शरारत इस तरह ना-गुजार गुजरी कि, दांपति ने 8 साल के बच्चें की बेदम पिटाई कर दी। और जब इस बारे में उसके पिता ने पुछताछ करनी चाहीं तो दोनों मिया-बीबी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी।
इस पूरे मामले पर कोंडागांव के जिला सत्र न्यायाधीश ओंकार प्रसाद गुप्ता न्यायालय ने लगभग एक साल बाद आरोपियों को धारा 302 सपठित 34 भारतीय दंड संहिता के आरोप में आजीवन करावास और अर्थदण्ड से दंिडत किया है। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर 03 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक-पृथक से भुगतना का निर्णय पारित किया गया हैं।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी किए अपर लोक अभियोजक अशोक चौहान ने बताया कि, मामला 25 जनवरी 2017 के दिन सिटी कोतवाली कोंडागांव के ग्राम प्लाटपारा भगदेवा में घटा था। यहां रहने वाले मुन्नुराम (36) पिता स्व सोमारूराम पाण्डे और उनकी पत्नी राधिका पाण्डे उर्फ राधा बाई (34) ने घटना वाले दिन बाजू वाले मकान में रहने वाले पड़ोसी काशाधार (32) पिता साधुराम पांडे की इतनी पिटाई किए कि, उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।
25 जनवरी 2017 को हुए मारपिट और इस घटना से 26 जनवरी को इलाज के दौरान काशाधार की मृत्यु होने पर जिला सत्र न्यायाधीश ओंकार प्रसाद गुप्ता न्यायालय ने आजीवन करावास और 500-500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
Add Comment