रायपुर। बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड में फरार चल रहे मुंबई की कारोबारी विजय पंड्या ने बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमित कपूर की अदालत में समर्पण कर दिया। समर्पण के साथ ही उसने अदालत में जमानत के लिए आवेदन पेश किया और उसे जमानत भी मिल गई। न्यायाधीश ने 1 लाख की जमानत पर उसे रिहा किया। अगली सुनवाई 4 जनवरी 2019 को होगी।
प्रदेश के एक मंत्री का कथित सेक्स सीडी कांड अक्टूबर 2017 को उजागर हुआ था। मामले से जुटे एक कारोबारी ने खुदकुशी भी कर ली थी। उसके बाद माला काफी तुल पकड़़ा था। इस मामले की जांच करने के बाद सीबीआई ने 24 सितंबर 2018 को कोर्ट में चालान पेश किया।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भूपेश बघेल, विनोद वर्मा, कैलाश मुरारका, विजय भाटिया और विजय पंड्या को आरोपी बनाया गया था। सभी को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। वहीं विजय पंड्या फरार थे। उन्होंने अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी। इसे देखते हुए अदालत ने वारंट जारी किया था।
सेक्स सीडी कांड मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल कल अदालत मेें उपस्थिति नहीं हो पाए। उनकी ओर से अधिवक्ता फैजल रिजवी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ उन्होंने व्यस्तता का हवाला देते हुए अदालत को इसके अवगत कराया, वहीं इस मामले में विनोद वर्मा, विजय भाटिया और कैलाश मुरारका अपने अधिवक्ता के साथ पहुंचे थे। इस दौरान सभी ने कोर्ट की उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किया।
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