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पति की इजाजत के बिना पत्नी को स्टेटमेंट देना इस बैंक को पड़ गया भारी…फोरम ने ठोंका 10 हजार का जुर्माना

अहमदाबाद के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने इंडियन ओवरसीज बैंक सरदारनगर-हंसोल ब्रांच पर 10 हजार का जुर्माना ठोंका है। फोरम ने यह फैसला दिनेश पमनानी नाम के दायर किए याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया।

मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक, दिनेश पमनानी का अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक विवाद चल रहा है, जिसकी सुनवाई फैमिली कोर्ट में हो रही है। उनका कहना है कि वह बैंक स्टेटमेंट से मिली जानकारी को अदालत में पेश कर सकती है। उन्होंने अफसोस जताया कि बैंक के इस फैसले से उनकी वित्तीय हालात को गुप्त रखने की कोशिश विफल हो गई।



दिनेश पमनानी ने बताया कि 6 मई, 2017 को बैंक की ओर से उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया था, जिसमें लिखा था कि उनके खाते से 103 रुपये काट लिए गए हैं। इसके बाद जब उन्होंने बैंक अधिकारियों से इस कटौती के बारे में जानकारी ली तो उन्हें बताया गया कि उनकी पत्नी ने उनके खाते का स्टेटमेंट निकाला था और इसीलिए 103 रुपए उनके अकाउंट से काटे गए हैं।

इस मामले में बैंक का कहना है कि दिनेश पमनानी की पत्नी हर्षिका अपने पति की एजेंट के तौर पर बैंक में आई थीं और अकाउंट का ब्योरा मांगा था। बैंक के मुताबिक, उन्होंने अपने ग्राहक को बेहतर सेवाएं देने के उद्देश्य से ऐसा किया था। वहीं, पमनानी का कहना है कि उन्होंने बैंक को इस बात का अधिकार नहीं दिया था कि वो उनके खाते की जानकारी उनकी पत्नी को दे।

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