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नेशनल हेराल्ड मामला : राहुल-सोनिया गांधी को झटका, टैक्स की जांच जारी रखने सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ इनकम टैक्स की जांच जारी रहेगी। नेशलन हेराल्ड केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के टैक्स असेसमेंट (कर आकलन) को जारी रखने के लिए आयकर विभाग को मंजूरी दी।

मामले की अगली सुनवाई तक कोई आदेश पास नहीं किया जाएगा, मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2019 में होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ इनकम टैक्स वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए टैक्स पुनर्मूल्यांकन कर सकेगा।

भलेही सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को यह इजाजत दे दी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयकर विभाग कोई फैसला नहीं लेगा। अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। आपको बता दें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस ने वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए टैक्स के पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर जारी किए गए इन्कम टैक्स नोटिस को चुनौती दी है।

कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश पी. चिदंबरम ने कहा कि यह सिर्फ शेयर ट्रांसफर का मामला है. इसे आय नहीं कहा जा सकता है। आपको बता दें कि 9 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को करारा झटका दिया था. हाई कोर्ट ने आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ सोनिया और राहुल की याचिका खारिज कर दी थी।

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