कोण्डागांव। स्कूल में पढऩे वाली छात्रा को अगवाकर बलात्कार के मामले में न्यायालय ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। कोंडागांव के बयानार में 22 जुलाई 2016 आठवीं क्लास में पढऩे वाली छात्रा से स्कूल जाते समय आनाचार करके उसका हत्या कर दी गई थी। इस मामला कोंडागांव की विशेष न्यायालय में चल रहा था। न्यायाधीश ने अपचारी बालक को सजा सुनाई है। आरोपी नबालिग है, इसलिए उसे 21 वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक बाल संप्रेषण गृह में रखा जाएगा।
घटना यह है कि छात्रा अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थीं, लेकिन देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटी तो घरवाले तलाश में निकले। काफी खोजबीन के बाद उसकी लाश अर्धनग्न अवस्था में स्कूल जाने वाले रास्ते में मिली थी। जांच में बात सामने आई कि गांव में रहने वाले एक नबालिग ने छात्रा से कुकर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी।
जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि छात्रा के पिता और अपचारी बालक के पिता के बीच जमीन बंटवारा को लेकर विवाद था। इससे क्षुब्ध होकर आरोपी बालक ने हत्या और कुकर्म की योजना बनाई थी। इसके लिए उसने घटना से पहले योजनाबंद्ध तरीके से कोंडागांव के कुमार मेडिकल स्टोर्स से उत्तेजित करने वाली दवा ली। इसके बाद 22 जुलाई 2016 की सुबह बयानार के जतरडोंगरी के पास छात्रा को पकड़ लिया। उसे कोई देख ना ले इसलिए छात्रा को पकड़कर जंगल में ले गया। उसके बाद अनाचार किया और गला घोंटकर हत्या कर दी।
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