रायपुर। ठंड के मौसम को देखते हुए प्रदूषण विभाग ने छत्तीसगढ़ के 6 बड़े शहरों में पटाखे फोड़ जाने पर रोक लगा दी है। यह निर्णय ठंड में वायु प्रदूषण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप बनाये रखने के लिए लिया गया है। हालांकि इस बैन के बीच नए वर्ष और क्रिसमश पर रात को 11 बजकर 55 मिनट से लेकर रात को साढ़े बारह बजे तक पटाखे फोडऩे की छूट दी गई है।
फिलहाल जारी आदेश में जिन शहरों को शामिल किया गया है उनमें रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, रायगढ़ और कोरबा शामिल है। आदेश के मुताबिक एक दिसंबर से 31 जनवरी तक किसी भी प्रकार के पटाखा फोड़े जाने पर यहां बैन होगा। यह आदेश वायु प्रदूषण अधिनियम, 1981 के अंतर्गत वायु प्रदूषण नियंत्रण में रखने के लिए लिया गया है।
दीपावली के पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में पटाखा फोडऩे को लेकर आदेश दिया था, जिसके मुताबिक रात में आठ से दस बजे तक ही फटाके फोडऩे की अनुमति दी गई थी। हालांकि बाद में कोर्ट ने राज्यों को उनके अनुसार समय में फेरबदल करने की छूट दी थी और कहा था कि वे अपने अनुसार समय में बदलाव कर सकते हैं।
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