रायपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सामने कार्यकार्ताओं के साथ धरना देना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष भूपेश बघेल के लिए मुसीबत खड़ी कर दी हैं। निर्वाचन आयोग से प्रतिवेदन मिलने के बाद गोल बाजार थाना में भूपेश बघेल के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया हैं।
ज्ञात हो कि कांग्रेस ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह के प्रदेश में बने रहने के साथ कांग्रेस के फर्जी लेटरहेड पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने और पाटन विधानसभा में जातिगत मामले को फैलाने के उद्देश्य से लगाए गए पोस्टर के खिलाफ 19 नवंबर को भूपेश बघेल के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन कार्यालय में धरना दिया गया था। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि धारा 144 लगे रहने के बाद भी निर्वाचन कार्यालय में भीड़ लेकर पहुंचने की शिकायत पर राजधानी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोल बाजार थाना में 245/18 धारा 188, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच की जा रही हैं। जिसके बाद ही कार्यवाही की जाएगी।
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