
गरियाबंद: किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार बाल संरक्षण सेवाओं के तहत राज्य में संचालित सुविधाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ बच्चों के पुनर्वास किया जाना है,
निर्देशों के अनुक्रम में ऐसे बालक जिनके माता-पिता कोविड संक्रमण के कारण बालकों के देखरेख में असमर्थ है, को अंतरिम अवधि के लिए बाल देखरेख संस्था मे आश्रय दिया जाकर उनका प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके तत्संबंध मे अनुरोध है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 41 के अधीन जिले मे पंजीकृत एवं संचालित संस्थाओं मे से किसी एक बाल देखरेख संस्था को इस कार्य हेतु चिन्हांकित किया जाए जिन जिलों मे बाल देखरेख संस्था संचालित नही है उन जिलों द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 51 के अधीन उचित सुविधा तंत्र चिन्हांकित किया जावे। ऐसे बालकों जिनके माता-पिता कोविड से प्रभावित है को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुये बाल कल्याण समिति के निर्देशानुसार अल्पअवधि या समिति के निर्णय अनुसार आश्रय दिया जाता है अल्पअवधि के लिये 1. सखी वन स्टॉप सेंटर, गरियाबंद – बालिका के लिये 2. चाईल्ड लाईन -1098 दर्रापारा, गरियाबंद- बालक के लिये फिट फैसिलिटी के लिये चिन्हांकन किया गया है।
सभी कोविड केयर सेन्टर तथा अस्पतालों को उपरोक्त सुविधा के संबंध मे जानकारी उपलब्ध कराया जावे। ताकि प्रभावित बच्चों की बेहतर देखभाल हो सके साथ ही जिले के बच्चों के सर्वोत्तम हित मे समस्त कोविड केयर सेन्टरों समस्त अस्पतालों एवं समस्त सार्वजनिक स्थलों पर 1098 तथा बाल कल्याण समितियों के सदस्यों के दूरभाष नम्बर स्पष्ट अक्षरों मे प्रदर्शित होगा। चाईल्ड लाईन 1098 एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नम्बर उक्त स्थानों पर प्रदर्शित किया जावेगा। यदि ऐसे बालक/बालिका पाये जाते है तो बाल कल्याण समिति मे अनिवार्यत: प्रस्तुत किया जाना है।
उक्त स्थिति पाये जाने पर नि:शुल्क चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 व बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के दूरभाष नम्बर कृष्ण कुमार शर्मा (अध्यक्ष)- मोबाईल नम्बर- 9165335872 श्रीमती पूर्णिमा तिवारी (सदस्य)- मोबाईल नम्बर- 8085840733, फहद आमीर खान (सदस्य)- मोबाईल नम्बर- 9425519742 उमेंद सिंह ध्रुव (सदस्य)- मोबाईल नम्बर- 6268850765 पर सम्पर्क कर सूचना दी जा सकती है