छत्तीसगढ़स्लाइडर

छत्तीसगढ़: होटलों और सार्वजनिक स्थानों में नहीं मनेगा नए साल का जश्न… आदेश ज़ारी…

रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने कोविड-19 एवं नये वेरिएण्ट ओमिक्रान के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नववर्ष के उपलक्ष्य में होटलों एवं सार्वजनिक स्थानों में पार्टी के आयोजन को प्रतिबंधित किया है।

उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1960 की धारा 188 के तहत अंतर्गत विधि अनुकूल कठोर कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Back to top button
close