रायपुर। भाई के स्वामित्व की भूमि को अपना बताकर फर्जी तरीके से विक्रय इकरारनामा कर 1,50,000 रूपये लेकर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार आरोपी अपने भाई के स्वामित्व के ग्राम भखारा धमतरी स्थित भूमि का बनवाया था फर्जी तरीके से विक्रय इकरारनामा।
भाई का नाम अपना होना बताकर विक्रय इकरारनामा में स्वयं का फोटो चस्पा कर प्रार्थी से 1 लाख 50 हजार रूपए ले लिया। इस बात की जानकारी जब प्रार्थी को हुई तो उन्होंने अपने स्तर पर पतासाजी की तब इस मामले का खुलासा हुआ।
आरोपी के विरूद्ध थाना अभनपुर में धारा 420 के तहत् किया गया मामला दर्ज कर लिया गया हैं। बताया गया है कि प्रार्थी धीरज जैन रायपुर टिकरापारा निवासी ने थाना अभनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्ष 2015 में प्रार्थी की मुलाकात ग्राम भखारा निवासी एक व्यक्ति से हुआ जिसने अपना नाम गिरवर पिता दानीराम सतनामी होना बताया तथा पैसे की आवश्यक्ता होने पर अपने स्वामित्व की जमीन विक्रय करने की इच्छा जाहिर किया तथा अपने जमीन संबंधी कागजात दिखाया जो ग्राम भखारा प.ह.न. 10 रा.नि.म. कुरूद जिला धमतरी भूमि खसरा नं. 1639, 1719 रकबा क्रमश: 0.32 हेक्टे. एवं 0.40 हेक्टे. का था जिस पर प्रार्थी ने जमीन का सौदा तीन लाख रूपये में तय कर 18 दिसंबर 2015 को 1,50,000 रूपये नगद राशि गवाह विक्रम ओगरे एवं गोलू साहू के समक्ष देकर तहसील कार्यालय के सामने अभनपुर मे बिक्री इकरानामा कर नोटरी कराया।
जिसमें रजिस्ट्री अवधि 06 माह रखी गई थी उस व्यक्ति द्वारा जब रजिस्ट्री समय पर नहीं कराया गया तब प्रार्थी पता किया तो उक्त जमीन भूमि स्वामी गिरवर पिता दानी राम निवासी भखारा का होना सही पाया परन्तु उक्त जमीन का बिक्री इकरानामा उसके भाई परमानंद कोसरे के द्वारा स्वयं को गिरवर बताकर अपना फोटो बिक्री इकरानामा में चस्पा कर फर्जी तरीके से कार्य कर छल पूर्वक 1,50,000 रूपये की रकम प्रार्थी से ठगी कर प्राप्त कर धोखाधडी किया। जिस पर थाना अभनपुर में आरोपी के विरूद्ध धारा 420 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी परमानंद कोसरे को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही की जा रही हैं।
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