
रायपुर। परिवहन विभाग ने मोटरवीकल का नया एक्ट लागू किया है। अब नियम तोडऩे पर पहले से ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा।
विभाग द्वारा लागू नियम के अनुसार दोपहिया वाहन में तीन सवारी चलने पर 2 सौ रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, वहीं नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाते पकड़े गए तो 5 सौ रुपये चुकाना पड़ेगा।
मोबाइल से बात करते हुए गाड़ी चलाते पकड़े गए तो 1000 रुपये तक जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसी प्रकार बिना लायसेंस वाहन चलाने पर 500, नो पार्किंग 200, बिना हेलमेट 500, बिना रजिस्टेशन वाहन चलाने पर बाइक 500, कार 1000 एवं भारी वाहन 2000 एवं बीच सड़क में वाहन खड़ा करने पर 200 रुपये प्रतिघंटे के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा।
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