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BIG BREAKING: इस जिले में सिनेमा हॉल और मल्टिप्लेक्स को शर्तों के साथ खोलने की मिली छूट… जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश…

बालोद: कोरोना के संक्रमण दर में लगातार गिरावट हो रही है जिसे देखते हुए जिला प्रशासन लॉकडाउन में एक के बाद एक राहत दे रही है। रविवार को अनलॉक करने के बाद अब सिनेमा हॉल और मल्टिप्लेक्स (cinema halls and multiplexes) को शर्तों के साथ खोलने की छूट दी है। बालोद जिला कलेक्टर ने इसे लेकर नया आदेश जारी किया है।(cinema halls and multiplexes)

कलेक्टर जनमेजय महोबे ने नया आदेश जारी कर कहा है कि जिले में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। जिसे ध्यान में रखते हुए बालोद जिले में स्थित सिनेमा हाल/मल्टिप्लेक्स संचालन की अनुमति निम्नानुसार शर्तों के अधीन दी गई है।

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नियमों का करना होगा पालन
प्रवेश द्वार पर सेनेटाईजर डिस्पेन्सर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। परिसर में केवल अलक्षण (बिना लक्षण) वाले व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जाएगी। फेस कवर/मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर/बैनर/स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल पर सोशल डिस्टेसिंग/फिजिकल डिस्टेसिंग का ध्यान रखते हुए उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए।

कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने हेतु परिसर में चूने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा/सर्कल/निशान लगाया जाना अनिवार्य होगा। प्रवेश हेतु कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 06 फीट की शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित किया जाए। सिनेमा हाल/मल्टिप्लेक्स का अंतिम शो का समय रात्रि 08 बजे से प्रारंभ होकर शो की समाप्ति तक होगा

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