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2020 के बाद नहीं बिकेंगी ये गाड़ियां, रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला किया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि 1 अप्रैल 2020 के बाद देश में बीएस-4 सेगमेंट का कोई भी वाहन न तो बेचा जाएगा न ही किसी बीएस-4 वाहन का रजिस्ट्रेशन होगा।

सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही अहम है। इससे पहले पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-3 वाहनों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। बीएस-4 का मतलब होता है भारत स्टेज 4, जो एक उत्सर्जन मानक है।

बता दें कि भारत स्टेज उत्सर्जन मानक यानी BSES भारत सरकार द्वारा स्थापित एक उत्सर्जन मानक है। इस उत्सर्जन मानक में गाड़ियों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण की मात्रा की एक संरचनात्मक तरीके से व्याख्या की गई है। बता दें कि पहली बार विनियमों पर आधारित इन मानकों को पहली बार साल 2000 में लागू किया गया था।

भारत स्टेज लागू होने के बाद से सभी वाहनों का इन विनियमों के अनुरूप होना जरूरी है। बता दें कि अक्टूबर 2010 में पूरे देश में भारत स्टेज 3 लागू किया गया था। वहीं देशभर के 13 प्रमुख शहरों में अप्रैल 2010 से ही बीएस 4 मानक लागू हो गए थे। हालांकि पूरे देश में ये मानक साल 2017 में लागू हुए।

बता दें कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने साल 2016 में घोषणा की थी कि वह बीएस 5 मानक के बजाय 2020 तक पूरे देश बीएस 6 मानक लागू करेंगे। हालांकि राजधानी दिल्ली में बीएस 6 वाहनों को अप्रैल 2020 के बजाय अप्रैल 2018 में ही लागू किया जाएगा।

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