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Whatsapp ग्रुप एडमिन को नोटिस, बिना अनुमति जोड़ा ग्रुप में

रायपुर। विधानसभा निर्वाचन के लिए लागू आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के मामले में वाट्सअप के एक ग्रुप एडमिन को नोटिस जारी की गई है। नोटिस का जबाव तीन दिनों में मांगा गया है, समय सीमा में और संतोषप्रद जबाव नही मिलने पर संबंधित के विरूद्ध आई.टी. अधिनियम 2000 के तहत वैधानिक कार्रवाई करने को कहा गया है।

गौरतलब है कि रायपुर के जिला निर्वाचन कार्यालय में बनाए गए शिकायत सेल के प्रभारी और डिप्टी कलेक्टर राजीव पाण्डेय द्वारा रायपुर के संदीप श्रीवास, मोबाइल नंबर 9300411234 को इस संबंध में जारी नोटिस में कहा गया है कि आपके मोबाइल नंबर से 19 अक्टूबर को रात्रि 8:15 बजे एक वाट्सअप ग्रुप में बहुत से प्रशासनिक अधिकारियों को बगैर उनकी अनुमति के उस ग्रुप में जोड़ा गया।

उस वाट्सअप ग्रुप की डी.पी. में एक राजनैतिक दल विशेष का चुनाव चिन्ह प्रदर्शित किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी अनुमति के बगैर ग्रुप में जोड़कर आदर्श आचरण संहिता और आई.टी.अधिनियम 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। तीन दिवस के भीतर संतोषप्रद जबाव नही देने पर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए समुचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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