रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा में चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के लिए आदेश जारी किए हैं। जिसको लेकर आज चुनाव निर्वाचन आयोग के सचिव सुब्रत साहू ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के आधार पर 10 व 11 अक्टूबर को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि यदि अभ्यर्थी किसी राजनीतिक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है तो उसे अपने अनिर्णित आपराधिक प्रकरणों के संबंध में राजनीतिक पार्टी को सूचना देनी होगी। कुछ ऐसी ही जानकारी सुप्रीम कार्ट द्वारा बिन्दुवार आदेश जारी किया गया है। जिसकी सूची भी जारी की गई है। कोर्ट के आदेशों को पढऩे के लिए यह सूची देखे।
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