छत्तीसगढ़दुर्ग

जल्द करें नियमितीकरण का आवेदन नहीं होगी कार्रवाई… निगम आयुक्त ने सभी जोन अधिकारियों की बुलाई बैठक, दिए निर्देश…

राज्य शासन के निर्देश पर निगम प्रशासन सभी अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण कर रहा है। इसको लेकर लोगों से नियमितीकरण का आवेदन मांगा गया था। भिलाई नगर निगम में नियमितीकरण की धीमी प्रक्रिया और लोगों द्वारा अधिक रुचि न दिखाए जाने को लेकर आयुक्त रविवार को सभी जोन अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने कहा कि नियमितीकरण के लिए समय कम है। इसलिए शीघ्र अप्लाई करें। जो भी अपने अवैध निर्माण का नियमितीकरण नहीं कराएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनाधिकृत विकास व निर्माण के नियमितीकरण को लेकर निगम प्रशासन सख्त हो गया है। इसके दायरे में आने वाले सभी को नियमितीकरण कराना होगा नहीं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

भिलाई नगर निगम के आयुक्त रोहित व्यास ने बताया कि अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण कराने के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इस समय का फायदा उठाते हुए नियमितीकरण के लिए आर्किटेक्ट के माध्यम से शीघ्र आवेदन करना होगा। इसे लेकर उन्होंने सभी जोन व निगम अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में आयुक्त ने वार्ड वार इसकी जानकारी ली। उन्होंने फील्ड में आ रही समस्याओं की जानकारी ली। सभी जोन आयुक्तों से उनके क्षेत्रों में अनाधिकृत विकास व निर्माण के दायरे में आने वाले दुकानों और मकानों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जोन क्षेत्र में इसकी सूची चस्पा करें।

जो भी आवेदन मिले जल्द करें निराकरण
निगम आयुक्त ने प्रभारी भवन अनुज्ञा अधिकारी सहित सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमितीकरण से संबंधित जो भी आवेदन आ रहे हैं उनका जल्द से जल्द निराकरण करें। नियमितीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों पर फील्ड का निरीक्षण जोन स्तर पर अभियंता करेंगे। सहायक राजस्व निरीक्षक तथा वास्तुविद स्तर पर भी आवेदनों की समीक्षा बैठकों में की जायेगी और इस आधार पर कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी।

13 जुलाई 2023 तक ही है नियमिती करण का समय
बैठक में बताया गया कि 14 जुलाई 2022 से अनाधिकृत विकास व निर्माण के नियमितीकरण के लिए आवेदन लेना निगम ने शुरू किया था। नियम के मुताबिक इस तिथि से 1 वर्ष बाद यानि 13 जुलाई 2023 तक ही नियमितीकरण के लिए आवेदन लिए जा सकते हैं। इसलिए आवेदन के लिए बहुत ही कम समय बचा है।

नियमितीकरण के लिए यह दस्तावेज जरूरी
प्रभारी भवन अधिकारी तपन अग्रवाल ने बताया कि नियमितीकरण के लिए आवेदन फार्म पंजीकृत आर्किटेक्ट के जरिए ही जमा होगा। इसके अलावा वहीं व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसके लीज/लाइसेंस/आबंटन संबंधी दस्तावेज जीवित हों। भवन का निर्माण 14 जुलाई 2022 के पहले का होना चाहिए। इसके प्रमाण के लिए बिजली बिल, संपत्तिकर की प्रति या अन्य आवश्यक दस्तावेज, निगम से पंजीकृत वास्तुविद/आर्किटेक्ट के द्वारा तैयार भवन मानचित्र, बिल्डिंग प्लान की प्रति, सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत भवन अनुज्ञा, भवन पूर्णत: प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ ही शपथ पत्र अ और ब के साथ अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण कराने के लिए आवेदन देना होगा।

Back to top button
close