रायपुर। सरकारी एवं गैर-सरकारी भवनों तथा निजी भवनों में भवन मालिक की अनुमति के बिना निर्वाचन संबंधी पोस्टर लगाना व नारा लिखने की कार्यवाही प्रतिबंधित हैं। जिले में विधानसभा निर्वाचन के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बसवराजु एस. कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में पत्रकारों को उक्त जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील कर दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा अनुसार राज्य में दो चरणों में निर्वाचन कार्य संपन्न कराए जाएंगे। रायपुर जिले में द्वितीय चरण में निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण के निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन 26 अक्टूबर को किया जाएगा, 02 नवंबर तक नामांकन भरे जा सकेंगे। तीन नवंबर को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा होगी।
नाम निर्देशन पत्रों की वापसी पांच नवंबर को और मतदान 20 नवंबर को और मतगणना 11 दिसंबर को होगी। आगे डॉ. बसवराजु ने बताया कि सिविजिल सुविधा समाधान मोबाईल एप के जरिए शिकायतों का त्वरित निराकरण हो सकेगा। जिले के अन्तर्गत आने वाले विधानसभाओं में ग्रामीण क्षेत्र में 1200 से अधिक वाले 19 एवं शहरी क्षेत्र में 1400 से अधिक वाले 22 मतदान केन्द्र चिन्हाकित किए गए थे।
17 मतदान केन्द्रों को सहायक मतदान केन्द्र हेतु प्रस्तावित किया गया है। जिले के मतदाताओं को जागरुक करने के लिये स्वीप कार्यक्रम के तहत वोट रायपुर जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू होने के कारण शासकीय खर्च में लगाये गये होल्डिंग व प्रचार सामग्री 80 प्रतिशत हटा दी गई है। शेष सामग्री समयसीमा में हटाने की कार्यवाही जारी है।
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