रायपुर। संविलियन की घोषणा होने के बाद से शिक्षाकर्मी राजपत्र में उल्लेखित होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के समस्त शिक्षक पंचायत ननि संवर्ग,संविलियन सहित सीधी भर्ती-पदोन्नति नियम जो कि राजपत्र में उल्लेखित होता है संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे, महासचिव धर्मेश शर्मा ने लोक शिक्षण संचालनालय छग से राजपत्र प्रकाशन के संदर्भ में जानकारी लेकर बताया कि राजपत्र प्रकाशन अब पूर्णता की ओर है,सीधी भर्ती,पदोन्नति तथा समस्त नियम बनकर तैयार हो चुका है तथा स्कूल शिक्षा विभाग का अनुमोदन भी हो चुका है।
सामान्य प्रशासन विभाग और विधि विभाग की कुछ औपचारिकताएं पूर्ण होते ही कभी भी इसका प्रकाशन कर सार्वजनिक कर दिया जाएगा। अनुकम्पा नियम में संशोधन के लिए शिक्षक महासम्मेलन के प्रतिवेदन में प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने लम्बित अनुकम्पा नियुक्ति हेतु नियमो को शिथिल कर पहले नियुक्ति देकर अनिवार्य योग्यता पूर्ण करने के लिए समय प्रदान करने की मांग मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के समक्ष किये थे जिसके पूरे होने के संकेत मिल चुके हैं।
संगठन ने वेतन विसंगति दूर करने,समयमान,क्रमोन्नति प्रदान करने तथा वर्ष बन्धन हटाकर समस्त शिक्षाकर्मियों का संविलियन करने की मांग को पूर्ण करने का पुन: आग्रह शासन से किया है। वहीं दुबे ने बताया कि संविलियन की समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद संवर्ग के सहायक शिक्षक,शिक्षक के आदेश जिला स्तर पर तथा व्याख्याता पद का संविलियन आदेश जारी हो चुका है। किसी कारणवश संविलियन होने से छूटे हुए पात्र शिक्षाकर्मियों का संविलियन 1 जुलाई 2018 तक संविलियन हेतु पात्र शिक्षाकर्मी जो किसी कारणवश छूट गए थे,उनका संविलियन प्रक्रिया पूर्ण किया जाएगा। इस संदर्भ में 3 अक्टूबर को शिक्षासचिव द्वारा समस्त जिला शिक्षाधिकारियो को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा निर्देश दे दिया गया हैं।
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