बिलासपुर। हाईकोर्ट ने सीबीएसई और वेटरनरी कौंसिल ऑफ इंडिया को जारी आदेश में कहा है कि नीट एग्जाम के फॉर्म में विभागीय कर्मचारियों के लिए अलग से कॉलम की व्यवस्था की जाये। उक्त आदेश हाईकोर्ट ने वेटरनरी विभाग को लेकर दायर याचिका पर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि विभागीय कर्मचारियों को नीट एग्जाम देने के लिए 25 वर्ष की आयु सीमा को अधिरोपित करना अवैधानिक है।
साथ ही याचिकाकर्ताओं के रुके हुए रिजल्ट को 1 हफ्ते के भीतर जारी करने का आदेश कोर्ट ने दिया और कहा कि यदि वे परीक्षा में चयनित होते हैं तो 30 सितंबर के बाद जो कि अंतिम तारीख है दाखिले के लिए पर इसका प्रभाव याचिकाकर्ताओं पर नहीं पड़ेगा। याचिका पर सुनवाई चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी व जस्टिस पी पी साहू की खण्डपीठ में हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सुनील कुमार सोनी ने पैरवी की।
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