बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला सुना सकता है। सीधे तौर पर यह मामला जमीन से जुड़ा नहीं है लेकिन इस दिशा में यह अहम फैसला साबित हो सकता है।
किस मामले पर फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के तीन सदस्यीय बेंच आज इस मामले पर फैसला सुनाने वाले हैं कि ‘मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं और क्या यह मामला संवैधानिक बेंच के पास भेजा जाना चाहिए।’ इस बेंच में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल शामिल हैं. आज के फैसले के ऑथर जस्टिस अशोक भूषण हैं।
क्या है मामला?
1994 में इस्माइल फारुकी की याचिका में एक फैसला आया था। इस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि मुसलमानों के नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं हैं। इस फैसले के खिलाफ एक याचिकाकर्ता एम सिद्दिकी हैं। सिद्दिकी की याचिका की सुनवाई हो चुकी है। कोर्ट ने 20 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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