महासमुंद। सरायपाली स्थित एक निजी अस्पताल के संचालक ने एक महिला को पार्टनरशिप में हस्पिटल खोलने का झांसा देकर करीब एक करोड़ रुपए का धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर आरोपी संचालक के खिलाफ भादवि की धारा 409,420,463,464 व 468 के तहत अपराध दर्जकर जांच में लिया है।
पुलिस के अनुसार वालफोर्ट इनक्लेब फेस-2 रामकृष्ण हास्पिटल पचपेढ़ी नाका रायपर की शीला शर्मा पति दिनेश (49 वर्ष) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि एलआईची 322 एमपीएचबी कालोनी डगनिया रायपुर के सत्येन्द्र प्रधान पिता सीताराम प्रधान (30) ने मई 2016 में संदीप गोस्वामी व संजय जायसवाल नामक दो व्यक्ति के साथ कालिंदी कालेज में आया और हास्पिटल खोलने की बात कहीं।
उन्होंने बताया कि हास्पिटल निर्माण में करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए का खर्च होगा। सत्येंद्र प्रधान ने कहा कि 75 लाख रुपए मैं देता हूं और 75 आप दे दो। दोनों मिलाकर एक अस्पताल खोलेंगे, जिसमें दोनों की 50 प्रतिशत पार्टनरशिप रहेगी। मना करने के बाद वह चला गया। दूसरे बार पुन: कालेज आकर महिला के पति दिनेश शर्मा से मुलाकात की।
पूरी डिटेल फिर से सत्येन्द्र ने दिनेश शर्मा को बताई। सत्येन्द्र की बातों में विश्वास कर दिनेश शर्मा ने 75 लाख रुपए की स्वीकृति दी। इसके बाद सत्येंद्र ने पार्टनशिप में 50 प्रतिशत की भागीदारी 6.7.2016 को निष्पादित करने उपरांत पार्टनरशिप अंतर्गत अर्पिता हस्पिटल बनाने के नाम पर किश्त-किश्त में 75 लाख रुपए के स्थान पर हस्पिटल रंनिग की बात पर 13.10.2016 से 28.3.2018 के बीच कुल राशि 91,67,675 रुपए लिया।
इसके बाद उन्होंने अर्पिता अस्पताल के नाम से पंजीयन कराया। पंजीयन में सत्येंद्र ने प्रोपराइटर में केवल अपना ही नाम रखा और हास्पिटल के नाम पर एचडीएफसी. बैक रायपुर शाखा से 59 लाख 76 हजार रुपए का ऋण भी प्राप्त किया। बाद में जब दिनेश शर्मा को पता चला कि इस अस्पताल में उसका कोई पार्टनशिप नहीं है। बाद में महिला ने सत्येंद्र प्रधान के खिलाफ लिखित में शिकायत सरायपाली थाने से की। पुलिस ने जांच पर आरोपी सत्येंद्र प्रधान के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
यह भी देखे : रायपुर : मेडिकल कॉलेज में नौकरी लगाने 11 लोगों से ठग लिए 33 लाख
Add Comment