रायपुर। छत्तीसगढ़ के एक कैबिनेट मंत्री की कथित सेक्स सीडी मामले में फंसे विनोद वर्मा, विजय भाटिया, विजय पांड्या, कैलाश मुरारका के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल के खिलाफ सीबीआई ने आज विशेष सीबीआई कोर्ट में चालान पेश किया। लेकिन कोर्ट ने इस चालान में कई कमिया बताते हुए इसे अस्वीकार करते हुए लौटा दिया। सीबीआई को अब चालान में पायी गई कमियों को दूर करने के बाद दोबारा कोर्ट में पेश करना होगा।
ज्ञात हो कि प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत की कथित सेक्स सीडी मामले में सीबीआई ने विनोद वर्मा के अलावा विजय भाटिया, विजय पांड्या, कैलाश मुरारका, रिंकू खनूजा एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल को आरोपी बनाया है। सीबीआई द्वारा इस मामले में लंबे समय से जांच-पड़ताल कर रही है। सीबीआई की जांच के दौरान इस मामले में फंसे रिंकू खनुजा की मौत भी हो चुकी है। रिंकू खनूजा ने फंासी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। रिंकू खनूजा के परिजनों ने उसकी मौत के लिए सीबीआई को जिम्मेदार ठहराया है।
परिजनों ने आरोप लगाया था कि रिंकू खनूजा की मौत सीबीआई पूछताछ के दौरान हुई है। रिंकू खनूजा की मौत के बाद इस मामले में नया मोड़ आया और मामला पहले से अधिक गरमाया था। इसके बाद इस मामले में सीबीआई की जांच पर भी उंगली उठने लगी थी। इसे देखते हुए मामले की जांच कई दिनों तक रूकी रही।
इधर समय बीतता गया और रिंकू खनूजा की मौत का मामला ठंडा हो गया। मामला ठंडा होने के बाद सीबीआई ने सीडी मामले की जांच फिर शुरू की गई जो कछुए की रफ्तार से जारी थी। बताया जा रहा है कि सीबीआई द्वारा इस मामले में कल शाम को आनन-फानन में चालान पेश करने के लिए इस मामले में आरोपी बनाए गए सभी को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही विनोद वर्मा, भूपेश बघेल सहित आरोपी बनाए गए लोग भी कोर्ट पहुंचे थे।
इसमें भूपेश बघेल पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों जिसमें विधायक सत्यनारायण शर्मा, वरिष्ठ नेता डॉ. चरणदास महंत, अमितेष शुक्ला, प्रमोद दुबे सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ कोर्ट पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि सीबीआई द्वारा आज जो चालान पेश किया उसे पढऩे के बाद कोर्ट ने यह कहते हुए उसे स्वीकार नहीं किया कि चालान में बहुत सारी कमियां है।
कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए सीबीआई को निर्देश दिए कि पहले चालान की कमिया दूर करें फिर इसे पेश करें। कोर्ट के निर्देश के बाद अब सीबीआई चालान पेश करने के लिए नई तारीख की मांग कोर्ट से करेगा। लेकिन चालान पेश करने से पहले उसे चालान में पायी गई कमियों को दूर करना होगा।
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