जगदलपुर। राज्य शासन ने एक निर्णय लेते हुए 18 कीटनाशकों की बिक्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है और किसानों को इस संबंध में सचेत रहने की समझाइश भी दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कीटनाशक कुछ दवाओं से फसलों व खेती पर हो रहे विपरीत प्रभाव को देखते हुए राज्य शासन ने इन कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इस संबंध में कृषि विभाग के सूत्रों के अनुसार जिन कीटनाशकों का उपयोग किसानों द्वारा किया जा रहा है। उन कीटनाशकों की बिक्री वर्ष भर में 10-12 लाख रुपए के बीच होती है। उल्लेखनीय है कि कीटनाशकों की बिक्री में होने वाले भरपूर लाभ को देखते हुए अब तक 65 व्यापारियों की दुकानें खुल चुकी हैं। राज्य शासन के निर्णय पर कृषि विभाग अपनी कार्रवाई शुरू कर चुका है। इस संबंध में कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फसलों व पर्यावरण पर होने वाले नुकसान को देखते हुए डेढ़ दर्जन कीटनाशकों को चिह्नित कर उससे होने वाले नुकसान आदि की पड़ताल की गई थी।
पड़ताल करने वाली टीम की अनुशंसा पर भारत सरकार ने ऐसे कीटनाशकों के निर्माण व बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। प्रतिबंधित कीटनाशकों के नाम है बेनोमाइल, कार्बराइल, डायजिनोन, फेनारियोल, फेथिओन, लिनुरोन, मिथाक्सी इथाइल, मिथाइल पैराथिओन, सोडियम साइनाइड, थियोमोटेन, टाइडेमोर्फ, ट्राइफ्लूरेलिन, अलाक्लोर, डाइक्लोरोवास, फोरेट, फोस्फोमिडोन, ट्रायोजोफोज व ट्राइक्लोरोफोर्न शामिल हैं। (एजेंसी)
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