छत्तीसगढ़

टेरर फंडिंग मामले में मास्टर माइंड की जमानत याचिका खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में टेरर फंडिंग के मामले में बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद मास्टर माइंड जब्बार की जमानत याचिका को हाईकोर्ट जस्टिस आरसी एस. सामन्त के सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया है।


उल्लेखनीय है कि टेरर फंडिंग के मामले में बिलासपुर सिविल लाइन पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी। लिहाजा, इसी जानकारी के आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिले में छापेमारी कर करीब 4 एजेंट को गिरफ्तार किया था।

गिरफ्त में आए सभी एजेंट्स ने पूछताछ के बाद मास्टर माइंड जब्बार के बारे में बताया। इसी क्रम में पकड़े गए एजेंट्स की निशानदेही पर सिविल लाइन पुलिस ने टेरर फंडिंग मामले के मास्टर माइंड जब्बार को दिल्ली से गिरफ्तार कर बिलासपुर ले आई। इस दौरान आरोपी को बिलासपुर हाईकोर्ट में पेश किया गया। यहां से कोर्ट ने जब्बार को बिलासपुर सेंट्रल जेल भेज दिया था। इसके बाद जब्बार ने अपनी रिहाई के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने बीते बुधवार को जब्बार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।

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