रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज उनके निवास में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसमें लंबित अनुकंपा नियुक्तियों को जहां हरी झंडी दी गई है तो वहीं धान एवं मक्का खरीदी के लिए नीति निर्धारित की गई। बिलासपुर विश्वविद्यालय का नामकरण अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय करने हेतु छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2018 का अनुमोदन किया गया है।
केबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 के लिए समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का खरीदी तथा कस्टम मिलिंग नीति का निर्धारण किया गया। इस संबंध में मंत्रिमंडल उपसमिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन करते हुए नीति निर्धारित की गई। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए औसत अच्छे किस्म के कॉमन धान के लिए 1750 रूपए और ए-ग्रेड धान के लिए 1770 रूपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया गया है। मक्के के लिए 1700 रूपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य होगा। धान खरीदी सहकारी समिति के उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी नगद और लिंकिंग में 1 नंबर 2018 से शुरू की जाएगी और 31 जनवरी 2019 तक चलेगी। मक्के की खरीदी लिंकिंग सति 1 नवंबर से 31 मई तक होगी। धान खरीदी की अधिकतम सीमा लिंकिंग सहित 15 क्विंटल प्रति एकड़ और मक्का खरीदी की अधिकतम सीमा लिंकिंग सहित 10 क्विंटल प्रति एकड़ तय की गई है।
ज्ञात हो कि पिछले वर्ष धान और मक्के की खरीदी 15 नवंबर 2017 से शुरू की गई थी। इस वर्ष 15 दिन पहले 1 नवंबर से शुरू की जा रही है। धान उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। इस वर्ष पहली बार मक्का किसानों का भी पंजीयन करने का निर्णय लिया गया है। धान खरीदी की तरह ही मक्का खरीदी का भुगतान सीधे उनके खाते में डिटिजल तरीके से किया जाएगा। धान की कस्टम मिलिंग-विगत खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा अरवा कस्टम मिलिंग हेतु 10 रूपए प्रति क्विंटल तथा उसना के लिए 20 रूपए प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की गई है। मंत्रिपरिषद ने आज यह निर्णय लिया कि मिलरों को खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में विगत वर्ष की तरह अरवा एवं उसना मिलिंग हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मिलिंग दर के अतिरिक्त मिलिंग चार्जेस-प्रोत्साहन राशि दी जाए।
बिलासपुर विश्वविद्यालय का नामकरण अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय करने हेतु छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2018 का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) अध्यादेश 2018 का अनुमोदन किया गया। ज्ञात हो कि भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत केन्द्रीय एवं राज्य करों को समाहित करने हुए करों में एकरूपता लाई गई है। इसके अंतर्गत विभाग द्वारा इमारती लकड़ी एवं अन्य काष्ठ तथा बांस विक्रय पर अधिरोपित 3 प्रतिशत वन विकास उपकर को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य में व्यापार को एवं अंतर्राज्यीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। साधारण प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने हेतु जारी निर्देशों का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। सरगुजा में नक्सल मुठभेड़ में वर्ष 2008 में घायल होने तथा वर्ष 2012 में सेवा में रहते हुए तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक बीएस मरावी का निधन हो गया था, उनके पुत्र शिखर मरावी को खाद्य निरीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है। अजीत ओगरे जिला राजनांदगांव को नक्सल विरोधी अभियान में 53 बार सफल फायरिंग और 83 बार सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से नक्सलियों से आत्मसमर्पण कराया था7 वर्ष 2004 बैच के निरीक्षक ओगरे को इसके लिए आउट आफ टर्न प्रमोशन देकर उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति का निर्णय लिया गया है। इसी तरह नारायणपुर जिले के ईरपानार में 24 जनवरी 2018 को नक्सल मुठभेड़ में शहीद पुलिस उप निरीक्षक विनोद कौशिक की पत्नी श्रीमती जयश्री कौशिक को पुलिस उपनिरीक्षक (अ) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।
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