रांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी औपबंधिक जमानत याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही 30 अगस्त को सरेंडर करने आदेश दिया। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने लालू यादव की ओर से पक्ष रखा और जमानत अवधि को बढ़ाने का आग्रह किया। जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया।
इससे पहले 17 अगस्त को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद की औपबंधिक जमानत की अवधि को 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया था।
सुनवाई को दौरान आरजेडी सुप्रीमो के अधिवक्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि वे पूर्णतया स्वस्थ नहीं हुए हैं, इसलिए उनकी औपबंधिक जमानत की अवधि को 3 माह के लिए बढ़ा दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने 20 से 27 अगस्त के बीच मात्र सात दिन के लिए अवधि बढ़ाई।
बता दें कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए लालू प्रसाद की ओर से जमानत अवधि को तीन महीने बढ़ाने की मांग पिछली कुछ सुनवाई से हो रही है। आज भी तीन महीने बढ़ाने का आग्रह कोर्ट से किया जाएगा. इससे पहले हाईकोर्ट ने उनकी जमानत की अवधि को 6 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया था, ये अवधि 15 अगस्त को खत्म हो गई थी।
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