सूचना का अधिकार पर जानकारी नहीं देने और फाइल गुमा देने का मामला
चंद्रकांत पारगीर, बैकुंठपुर। कोरिया जिला का पहला मामला जहां सूचना के अधिकार पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण बड़े अधिकारी के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश किया गया। चिरमिरी निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने सूचना का अधिकार पर एक आवेदन कलेक्टर कोरिया के तात्कालिक लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर, वर्ष 2013-14 में भूमि विक्रय अनुमति के 14 प्रकरणों की जानकारी मांगी गई थी। लोक सूचना अधिकारी के द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता को संपूर्ण चाही गई जानकारी प्रदान नहीं की गई। इससे व्यथित होकर आरटीआई कार्यकर्ता ने कलेक्टर कार्यालय कोरिया के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किया। कलेक्टर कार्यालय कोरिया के प्रथम अपीलीय अधिकारी आरए कुरुवंशी अपर कलेक्टर बैकुंठपुर द्वारा स्वयं जन सूचना अधिकारी की हैसियत से अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध कराए जाने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में प्रकरण की सुनवाई किया जाना न्यायसंगत ना होने से प्रथम अपील कलेक्टर नरेंद्र कुमार दुग्गा को भेजा गया था।
आरटीआई कार्यकर्ता के प्रथम अपील पर कलेक्टर कोरिया के द्वारा सुनवाई और जांच आरंभ की गई। तब कार्यालय कलेक्टर कोरिया के होलसाय सहायक ग्रेड 2 के द्वारा अपने शपथ पत्र में बताया गया कि न्यायालय अपर कलेक्टर बैकुंठपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 83/ अ-21/2013-14 रामअधार प्रति मोहेलाल ग्राम छीधिया का मूल प्रकरण राजस्व अभिलेखागार में दिनांक 30.06.2016 को जमा किया गया है न्यायालय अपर कलेक्टर बैकुंठपुर में इनके पदस्थापना के पश्चात अपर कलेक्टर बैकुंठपुर के कुल 13 प्रकरण तात्कालिक वाचक द्वारा उन्हें प्रभार में नहीं दिया गया और ना ही प्रकरण के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई गई। ज्ञान प्रसाद सिंह द्वारा अपने शपथ में न्यायालय अपर कलेक्टर बैकुंठपुर में उनके पद स्थापना के पश्चात अपर कलेक्टर बैकुंठपुर के राजस्व के कुल 13 प्रकरण राजस्व अभिलेखागार में जमा होना नहीं बताया गया इसी प्रकार एम आर यादव सहायक ग्रेड 2 तात्कालिक वाचक द्वारा उपरोक्त 13 प्रकरणों के संबंध में अवगत कराया गया कि तात्कालिक पीठासीन अधिकारी अपर कलेक्टर बैकुंठपुर द्वारा परीक्षण एवं अवलोकन हेतु मांग किए जाने पर उनके द्वारा उपरोक्त प्रकरणों को प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2015-16 में भूमि विक्रय से संबंधित राजस्व प्रकरणों की मांग तात्कालिक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया द्वारा की गई थी उपरोक्त निर्देश के अनुक्रम में भूमि विक्रय के सभी प्रकरणों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया की ओर से प्रेषित किए जाने वाले पूर्व तात्कालिक पीठासीन अधिकारी अपर कलेक्टर के द्वारा प्रकरण का अवलोकन एवं परीक्षण हेतु अपने पास रख लिया गया है उपरोक्त प्रकरण को वापस करने हेतु बार बार निवेदन करने के बाद भी वापस नहीं किया गया। इसी दौरान ए.लकड़ा अपर कलेक्टर का स्थानांतरण कोरिया जिला से बाहर हो जाने नहीं दिया गया।
इस कारण उक्त 13 प्रकरणों का प्रभार भी नहीं सौंपा गया है। धर्मेंद्र सिंह सहायक ग्रेड 3 नकल शाखा प्रभारी द्वारा अपने कथन में बताया गया कि सूचना के अधिकार के तहत मांग किए गए प्रकरणों में कुल 11 प्रकरणों की नकल जारी की गई है किंतु 2 प्रकरण का नकल जारी नहीं किया गया है जिसके नकल हेतु प्राप्त आवेदन एवं जारी करने हेतु आदेश की नकल प्रति सहित तात्कालिक वाचक एमआर यादव सहायक ग्रेड 2 के द्वारा प्रतिलिपि शाखा में उपलब्ध कराए गए थे. एमआर यादव द्वारा शपथ पत्र के साथ बताया गया कि उपरोक्त 13 प्रकरणों के संबंध में यह लकड़ आता काली खप्पर कलेक्टर बैकुंठपुर वर्तमान में सेवानिवृत्त निवासी अंबिकापुर जिला सरगुजा को पत्र जारी कर नियत तिथि में जवाब मांगा गया था उन्होंने सूचना पत्र तामीली के पश्चात भी ना उपस्थित हुए ना ही अपना पक्ष रखा एम आर यादव ने अपने बयान में आगे बताया कि 13 प्रकरणों को तात्कालिक अपर कलेक्टर ए. लकड़ा अपर कलेक्टर के द्वारा मांग करने पर उन्हें दिया गया था इसके पश्चात उनके द्वारा बार-बार मांग करने पर भी प्रकरण वापस नहीं किया गया जिससे ए.लकड़ा अपर कलेक्टर बैकुंठपुर को तामिल होने के पश्चात भी उपस्थित होकर जवाब नहीं देना यह प्रदर्शित करता है कि प्रकरण के गायब होने में उनकी संलिप्ता है। इस प्रकार तात्कालिक संबंधित वाचक अपर कलेक्टर बैकुंठपुर एमआर यादव सहायक ग्रेड 2 एवं तात्कालिक अपर कलेक्टर ए. लकड़ा के विरुद्ध संबंधित थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के साथ कलेक्टर कोरिया ने इसकी प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक कोरिया और अपीलार्थी को भी उपलब्ध कराया है।
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