जबलपुर। सीबीआई की विशेष अदालत ने व्यापंम घोटाले के वन रक्षक भर्ती केस में फैसला सुना दिया है। इस घोटाले में आरोपियों 4 साल की सजा सुनाई गई है। व्यापंम घोटाले के केस में यह पहला फैसला आया है। वन रक्षक भर्ती घोटाला 2013 में हुआ था। इसमें सीबीआई ने चार लोगों को आरोपी बनाया था।
इस घोटाले में मुख्य आरोपी अभ्यर्थी दीपक जाटव था। वन रक्षक की परीक्षा में उसने अपनी जगह लक्ष्मीनारायण नाम के व्यक्ति को बिठाया था। इस धोखाधड़ी में दीवान बिचौलिया था और दीपक जाटव के पिता भागीरथ जाटव ने पैसों का लेन-देन किया था। सीबीआई विशेष न्यायाधीश की अदालत ने इन चारों को दोषी पाते हुए 4-4 साल की सजा सुनाई है। वनरक्षक भर्ती के लिए 2013 में मुरैना में परीक्षा हुई थी। इसमें दीपक जाटव को परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन उसकी जगह लक्ष्मी नारायण ने परीक्षा दी थी। उसने लिखित परीक्षा पास कर ली, लेकिन दमोह में इंटरव्यू के दौरान इस धंधाली का खुलासा हुआ।
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