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New School Admission Rules: केंद्र सरकार ने राज्यों से कक्षा 1 में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु बढ़ाकर 6 साल करने को कहा

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को पहली से छठी कक्षा के लिए एडमिशन की उम्र को एक समान करने का आदेश दिया है. शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को पॉलिसी के साथ इनरोल करने के लिए उनकी उम्र को सिंक्रनाइज़ करने और छह साल की उम्र में ग्रेड- I में एडमिशन प्रदान करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं, जो राष्ट्र के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में “फाउंडेशन स्टेज” पर बच्चों की शिक्षा को बढ़ाने का आह्वान करता है.

साथ ही, केंद्र ने राज्यों से प्रीस्कूल एजुकेशन में दो वर्षीय डिप्लोमा (DPSE) कार्यक्रम की योजना बनाने और उसे लागू करने को कहा है. स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT) को एससीईआरटी के निर्देशन और नियंत्रण में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (DIETs) के साथ कोर्स डेवलप करने को भी कहा है.

मंत्रालय के अनुसार, मूलभूत अवधि में सभी बच्चों (3 से 8 वर्ष के बीच) के लिए 5 साल के एजुकेशनल ऑप्शन्स होंगे, जिसमें 3 साल के प्रीस्कूल इंसट्रक्शन और 2 साल के शुरुआती प्राथमिक ग्रेड I और II शामिल हैं. मंत्रालय के अनुसार, यह पॉलिसी प्री-स्कूल से कक्षा 2 तक के बच्चों की सुगम शिक्षा और विकास का समर्थन करती है.

“यह केवल आंगनवाड़ी या सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त, निजी और एनजीओ द्वारा संचालित प्रीस्कूल केंद्रों में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए तीन साल की क्वालिटी प्रीस्कूल एजुकेशन की पहुंच सुनिश्चित करके ही किया जा सकता है.” वहीं, आगे कहा गया है कि फाउंडेशन स्टेज पर सबसे महत्वपूर्ण कारक योग्य शिक्षकों की उपलब्धता है, जो विशेष रूप से आयु और विकासात्मक रूप से उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र में प्रशिक्षित हैं.

20 अक्टूबर, 2022 को फाउंडेशनल स्टेज (NCF-FS) के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा भी जारी की गई थी. शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को पत्र लिखकर इस लक्ष्य को हासिल करने में उनकी मदद मांगी है.

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