बिलासपुर। छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा 2018 के 59 पदों जारी किए परीक्षा परिणाम पर रोक हटाने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए। इस तरह से इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इससे पहले परीक्षा को लेकर दायर याचिका के आधार पर कोर्ट ने परीक्षा परिणाम पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। लेकिन आज कोर्ट ने परिणाम को जारी करने का निर्देश जारी कर दिया।
गौरतलब है कि इसी साल 25 मार्च को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 59 पदों पर जारी हुए विज्ञापन के एवज में परीक्षा ली थी, सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल पदों के लिए ली गई परीक्षा के बाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी।
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