रायपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रतीक्षा सूची में से व्याख्याता (पंचायत) की नियुक्ति कार्यवाही पूर्ण करने संबंधी आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उपसचिव तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा जारी किया गया है।
उक्त जानकारी देते हुए शिक्षक पंचायत ननि मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेन्द्र शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2017-18 में विभाग द्वारा कतिपय विषयों में व्याख्याता (पंचायत) की सीधी भर्ती हेतु जिला पंचायतों को पद उपलब्ध कराये गए थे। उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु व्यवसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से परीक्षा आयोजित कर जिला पंचायतों द्वारा नियुक्ति की कार्यवाही की गई है। विभाग को प्राप्त जानकारी के अनुसार कतिपय जिला पंचायतों में प्रतीक्षा सूची से व्याख्याता (पंचायत) की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी, परंतु 08 वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षक (पंचायत) संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन दिनांक 1.07.2018 से संविलियन होने के कारण नियुक्ति एवं पदोन्नति को स्थगित कर दिया गया है। अत: जिन जिला पंचायतों में शासन द्वारा उपलब्ध कराये गए पदों में से व्याख्याता (पंचायत) के शेष रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति की कार्यवाही दिनांक 18.06.2018 के पूर्व प्रक्रियाधीन थी, को दिनांक 31.07.2018 के पश्चात प्रतीक्षा सूची से व्याख्याता (पंचायत) के पद पर सीधी भर्ती की कार्रवाई न किया जाये। उक्त आदेश की प्रतिलिपि समस्त संबंधी विभागीय अधिकारी एवं प्रदेश के समस्त कलेक्टर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।
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