नई दिल्ली: चुनाव से ठीक पहले सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देने की कोशिश की है। जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद ने शनिवार को आम आदमी को राहत देते हुए कई जरूरी चीजों पर से टैक्स कम कर दिया है। रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन और छोटे टेलीविजन सहित कई सामानों पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है।
कर की दरों में कटौती करने के अलावा जीएसटी परिषद ने कई सामानों पर से कर समाप्त कर दिया है, जिसमें सैनिटरी नैपकिन, राखी, फोर्टिफाइड मिल्क और पत्थर, मार्बल और लकड़ी से बनी मूर्तियां शामिल हैं।
दिल्ली में हुई बैठक में डेढ़ करोड़ से कम टर्नओवर वाले करीब 80 लाख व्यापारियों को बड़ी राहत दी गई है। ऐसे करदाता अब कर का भुगतान तो प्रति माह करेंगे, मगर इन्हें त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने की सुविधा होगी। ऐसे करदाताओं की संख्या कुल करदाताओं की 93 प्रतिशत है। इन छोटे डीलरों से कुल राजस्व का 16 प्रतिशत की प्राप्ति होती है।
अब इन चीजों पर नहीं लगेगा जीएसटी
जिन अन्य उत्पादों पर जीएसटी की दर कम की गई हैं, उनमें जूते-चप्पल (फुटवियर), छोटे टीवी, पानी गर्म करने वाला हीटर, बिजली से चलने वाली इस्त्री (आयरनिंग) मशीन, रेफ्रिजरेटर, लीथियम आयन बैटरी, बाल सुखाने वाले उपकरण (हेयर ड्रायर), वैक्यूम क्लीनर, खाद्य उपकरण और एथनॉल शामिल हैं।
गोयल ने कहा, ‘जीएसटी परिषद ने कई उत्पादों पर कर में कटौती की है. राखी को जीएसटी से छूट दी गयी है, एथनॉल पर कर को कम करके 5 प्रतिशत किया गया और दस्तकारी के छोटे सामानों को कर से छूट दी गयी है।’
निर्माण क्षेत्र के काम आने वाले तराशे हुये कोटा पत्थर, सैंड स्टोन और इसी गुणवत्ता के अन्य स्थानीय पत्थरों पर जीएसटी की दर को 18 से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है. एक हजार रुपए मूल्य तक के जूते-चप्पल पर अब 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा. पहले यह रियायती दर केवल 500 रुपए तक के जूते-चप्पल पर लागू थी।
12 से सिर्फ 5 प्रतिशत का टैक्स
मखमल के कपड़े, हैडलूम दरी, फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होने वाला फॉस्फेरिक एसिड, बुनी हुई कैप और 1 हजार से कम कीमत वाली कैप, हाथ से बनी कालीन और फीत-प्रिटेंड कपड़े।
18 से 12 प्रतिशत टैक्स
बांस से बने फर्श, पीतल वाला केरोसिन स्टोव, हस्तशिल्प से बना सामान, हाथ से चलने वाला रबर रोलर, जिपर, शीशे, स्टोन आर्ट, पीतल, लोहे, हैंडीक्राफ्ट लैंप, प्राकृतिक गोंद से बना सामान, पेंटिग वाले लकड़ी का फ्रेम, फोटोग्राफ, तांबे और एल्युमीनियम से बनीं कलाकृतियां।
28 से से कम करके 18 प्रतिशत किया गया जीएसटी
परफ्यूम, सौंदर्य प्रसाधन, टॉयलेट का सामान, छोटे टीवी, पानी गर्म करने वाला हीटर, बिजली से चलने वाली इस्त्री (आयरनिंग) मशीन, रेफ्रिजरेटर , लीथियम आयन बैटरी, मिक्सर ग्राइंडर, बाल सुखाने वाले उपकरण (हेयर ड्रायर) दाढ़ी बनाने की मशीन, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, दूध के चिलिंग प्लांट, कंक्रीट मिक्सर लॉरी, जूस निकालने वाली मशीन, आग से बचाव के वाहन, मिक्सर ग्राइंडर, जूस निकालने की मशीन।
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